दलित युवक की हत्या के बाद SC/ST अधिनियम के तहत पत्नी को मिली सरकारी नौकरी
दलित युवक की हत्या के बाद SC/ST अधिनियम के तहत पत्नी को मिली सरकारी नौकरी
शेखपुरा:

24 जुलाई 2024 को कौशलेंद्र पासवान नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अनुपालन करते हुए मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी है।
.jpeg)
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शेखर आनंद ने मृतक की पत्नी अलका कुमारी को परिचारी पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया है।
इस संबंध में मिली जानकारी में बताया गया कि नालंदा जिला के सारे थाना क्षेत्र के झमटा गांव निवासी कौशलेंद्र पासवान बैंक के क्रेडिट कार्ड के सत्यापन का कार्य करते थे। एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के सत्यापन के लिए वे शेखपुरा जिले के चे वाड़ा प्रखंड अंतर्गत करंडे थाना के अस्थामा गांव गए थे । जहां मोहम्मद सनाउल्लाह के दुकान के पास बैठकर क्रेडिट कार्ड का सत्यापन कर रहे थे तभी अचानक से मोहम्मद अकबर के पुत्र मोहम्मद लड्डन मियां ने बांस से उन पर हमला कर दिया। जिनसे उनकी मौत हो गई । बाद में पुलिस ने लड्डन मियां को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इसी मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्यातार निवारण अधिनियम में प्राथमिक की हुई थी । जिसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अनुपालन करते हुए शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद ने मृतक की पत्नी अलका कुमारी को परिचारी पद पर नियुक्ति पत्र दिया है। उक्त आशाय की जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी आर्य गौतम ने बताया कि नियमानुसार परिचारी के पद पर नियुक्त किया गया है। 

Comment / Reply From
You May Also Like
Popular Posts
Newsletter
Subscribe to our mailing list to get the new updates!